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EPFO ने PF निकासी के नियम आसान किए: अब बिना डॉक्यूमेंट जमा किए निकाल सकेंगे पूरा पैसा, शिक्षा और शादी के लिए बढ़ाई लिमिट

EPF अकाउंट से पैसा निकालना पहले से कहीं आसान हो गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सोमवार (13 अक्टूबर) को हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में बड़े बदलावों की घोषणा की है।
इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने की, जिसमें नौकरीपेशा लोगों के लिए कई राहत भरे फैसले लिए गए।

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1. अब PF अकाउंट से निकाल सकेंगे पूरा पैसा

EPFO ने पुराने 13 जटिल नियमों को खत्म कर निकासी को तीन कैटेगरी में सीमित किया है —

  • आवश्यक जरूरतें: शिक्षा, शादी, बीमारी

  • हाउसिंग जरूरतें: मकान या घर से जुड़े खर्चे

  • विशेष परिस्थितियां: प्राकृतिक आपदा, बेरोजगारी या महामारी जैसी स्थिति

अब सदस्य अपने PF खाते की पूरी राशि (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के हिस्से समेत) निकाल सकेंगे।
पहले शिक्षा और शादी के लिए निकासी की सीमा केवल 3 बार थी, जिसे अब बढ़ाकर शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार कर दिया गया है।
साथ ही, न्यूनतम सेवा अवधि (Minimum Service Period) को घटाकर 12 महीने कर दिया गया है।


2. बिना कारण बताए निकासी की सुविधा

अब विशेष परिस्थितियों में PF निकालने के लिए कारण बताना जरूरी नहीं रहेगा।
पहले क्लेम रिजेक्ट होने का बड़ा कारण यही था कि सदस्य पर्याप्त दस्तावेज नहीं दे पाते थे।
नए नियमों के बाद अब सदस्य बिना कारण बताए पैसा निकाल सकेंगे।


3. खाते में 25% मिनिमम बैलेंस जरूरी

EPFO ने यह तय किया है कि खाते में कम से कम 25% राशि बनी रहनी चाहिए, ताकि उस पर 8.25% ब्याज दर और कंपाउंड इंटरेस्ट (चक्रवृद्धि ब्याज) का लाभ मिलता रहे।
इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय एक स्थायी फंड मिलेगा।

PF अकाउंट से निकाल सकेंगे पूरा पैसा
PF अकाउंट से निकाल सकेंगे पूरा पैसा

4. बिना डॉक्यूमेंट ऑटोमैटिक सेटलमेंट

अब कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं होगी।
EPFO क्लेम सेटलमेंट को पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम से जोड़ेगा, जिससे PF निकासी की प्रक्रिया पहले से कहीं तेज होगी।
साथ ही, फाइनल सेटलमेंट अवधि 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने, और पेंशन निकासी अवधि 2 महीने से 36 महीने कर दी गई है।


5. ‘विश्वास योजना’ से जुर्माने में राहत

EPFO ने पेंडिंग केसेस और पेनल्टी को कम करने के लिए ‘विश्वास योजना’ लॉन्च की है।

  • अब देरी से PF जमा करने पर पेनल्टी सिर्फ 1% प्रति माह होगी।

  • 2 महीने की देरी पर 0.25%, और 4 महीने की देरी पर 0.50% पेनल्टी लगेगी।
    यह योजना 6 महीने तक चलेगी, और जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है।


6. पेंशनर्स को मिलेगी डिजिटल सुविधा

EPFO ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के साथ करार किया है।
अब EPS 95 पेंशनर्स घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) जमा कर सकेंगे।
यह सुविधा मुफ्त होगी और EPFO ही इसका खर्च (₹50 प्रति सर्टिफिकेट) वहन करेगा।
इससे ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों के पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी।

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7. EPFO 3.0 – डिजिटल रिवॉल्यूशन की शुरुआत

EPFO ने अपनी सभी सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए ‘EPFO 3.0’ डिजिटल फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है।
इसमें क्लाउड-बेस्ड टेक्नोलॉजी, मोबाइल ऐप, और ऑटोमेटिक क्लेम सेटलमेंट सिस्टम जैसी सुविधाएं शामिल होंगी।
इससे 30 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को तेज, पारदर्शी और डिजिटल सेवाएं मिलेंगी।


8. फंड मैनेजमेंट सिस्टम होगा मजबूत

EPFO ने अपने निवेश पोर्टफोलियो के लिए चार फंड मैनेजर्स को 5 साल के लिए नियुक्त किया है।
यह कदम PF निवेश को सुरक्षित, विविध (डाइवर्स) और बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करने में मदद करेगा।


श्रम मंत्री ने कहा — “EPFO की सेवाएं होंगी पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल”

बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने X (Twitter) पर पोस्ट करते हुए लिखा —

“EPFO 3.0 से करोड़ों कर्मचारियों को अब अपने फंड पर पूरा अधिकार मिलेगा। नियमों को आसान और पारदर्शी बनाया गया है, ताकि हर सदस्य बिना परेशानी अपने पैसे का उपयोग कर सके।”

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