दिल्ली के मजनूं का टीला इलाके में रहने वाले पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 मई को एक आदेश पारित किया था, जिसमें शरणार्थियों को अपने निवास स्थान से हटाने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि शरणार्थियों को तत्काल प्रभाव से हटाना न्यायसंगत नहीं होगा। अदालत ने शरणार्थियों के संरक्षण और उनके मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए मामले की अगली सुनवाई तक उन्हें अपने ठिकाने पर रहने की अनुमति दी है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला मजनूं का टीला में रहने वाले शरणार्थियों के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है और इससे उनके जीवन और सुरक्षा में अस्थिरता कम होगी।

