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भजनलाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में लिए बड़े फैसले

 कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले

 मंत्रिमण्डल की बैठक
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक
अनुकम्पात्मक नियुक्ति आवेदन की समय सीमा में वृद्धि
सामान्य अपराधों में अब नहीं होगी जेल
किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए 15 एकड़ भूमि का आवंटन

महत्वपूर्ण फैसले

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश- 2025 लाने, प्रवासी राजस्थानियों के योगदान और जुड़ाव को बढ़ाने के लिए प्रवासी राजस्थानी नीति-2025, छोटे व्यापारियों को अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी और पर्यटन में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन नीति के अनुमोदन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए।

मंत्रिमण्डल की बैठक
मंत्रिमण्डल की बैठक

सामान्य अपराधों में अब नहीं होगी जेल

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए पत्रकार वार्ता में बताया कि विभिन्न अधिनियमों में मामूली उल्लंघन या तकनीकी गलती के लिए कारावास जैसे आपराधिक दण्ड हटा कर उनके स्थान पर पेनल्टी के प्रावधान करने का निर्णय किया है। इससे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलने के साथ ही वादकरण में भी कमी आएगी।

पटेल ने बताया कि राजस्थान राज्य सहायता अधिनियम-1961 में सहायता प्राप्त करने वाले उद्योग के प्रभारी पर मामूली प्रक्रियात्मक अपराधों, जैसे कि बहीखाते, खाते या अन्य दस्तावेज निरीक्षण के लिए प्रस्तुत न करने पर कारावास का प्रावधान था। इन आपराधिक प्रावधानों को अब अधिनियम से हटा कर अर्थदण्ड तक सीमित किया जा रहा है।

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि जयपुर वाटर सप्लाय एण्ड सीवरेज बोर्ड अधिनियम-2018 में जल की बर्बादी, दुरुपयोग, गैर-घरेलू कार्यों के लिए उपयोग, बोर्ड की सीवरेज लाइन में रुकावट डालने, बिना लिखित अनुमित सीवरलाइन से कनेक्शन जोड़ने आदि पर कारावास का प्रावधान था, जिसे हटाते हुए अर्थदण्ड के प्रावधान तक सीमित किया जा रहा है।

कैबिनेट बैठक
कैबिनेट बैठक

एनआरआर के योगदान को बढ़ावा

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि बदलते समय के अनुरूप प्रवासी राजस्थानियों के राज्य के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करने के उद्देश्य से अनुमोदित नॉन-रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी ऑफ राजस्थान-2025 निवेश, व्यापार, ज्ञान के आदान-प्रदान, शोध और सामाजिक सरोकारों में एनआरआर के योगदान को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेगी।

एनआरआर नीति प्रवासी राजस्थानियों के निवेश को गति देने के लिए राज्य में एक बेहतर इकोसिस्टम का निर्माण करेगी। इसके अलावा गोदारा ने बताया कि बड़े ट्रेड, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म व लॉजिस्टिक नेटवर्क जैसे समान अवसर छोटे व्यापारियों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी-2025 को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई। इससे राज्य का खुदरा और थोक व्यापार सशक्त होगा।

यह नीति राज्य में 10.5 लाख से अधिक रिटेल स्टोर्स और तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजार को ध्यान में रखते हुए व्यापार क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजन करने, छोटे ट्रेडर्स को बाजार एवं ऋण तक आसान पहुंच उपलब्ध करवाने तथा खुदरा व थोक व्यापार में एमएसएमई उद्यमों के विकास के लिए कार्य करेगी।

कैबिनेट बैठक
कैबिनेट बैठक

राजस्थान पर्यटन नीति-2025

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित राजस्थान पर्यटन नीति-2025 में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन, पर्यटन अवसंरचना के विकास, प्रमुख पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी सुधार, स्वच्छता एवं सुरक्षा, डिजिटल सुविधाओं का विस्तार, ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग को मजबूत करने, कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा पर्यटन इकाइयों के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करने पर बल दिया गया है।

उन्होंने बताया कि नीति में धार्मिक पर्यटन मार्गों का विकास, वन एवं धार्मिक क्षेत्रों के आस-पास पर्यटन हब की स्थापना, शौर्य सर्किट, बर्ड-वॉचिंग सर्किट, प्रोजेक्शन मैपिंग एवं लाइट-साउंड शो, प्रीपेड टैक्सी बूथ, ई-व्हीकल टूर, राजस्थान ट्रेवल कार्ड, होम-स्टे एवं पेइंग गेस्ट सुविधाओं को बढ़ावा देने जैसे व्यापक प्रावधान किए गए हैं।

किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए 15 एकड़ भूमि का आवंटन

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि किशनगढ़ हवाई अड्डे के लिए अतिरिक्त 15 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई। इससे बड़े विमानों के सिंगल साइड ऑपरेशन हेतु 900 मीटर लंबी एप्रोच लाइट्स की स्थापना हो सकेगी।

कैबिनेट बैठक
कैबिनेट बैठक

अनुकम्पात्मक नियुक्ति आवेदन की समय सीमा में वृद्धि

जोगाराम पटेल ने बताया कि मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को वर्तमान नियमों में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु सरकारी कार्मिक की मृत्यु के दिनांक से 90 दिन की समय सीमा में आवेदन करना होता है। अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करने की समय सीमा को 90 दिवस से बढ़ा कर 180 दिवस करने का निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा किया गया।

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि अब आरक्षित सूची से प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के नामों की अनुशंसा 6 माह के स्थान पर एक वर्ष के भीतर की जा सकेगी। इसके लिए विविध सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। इस संशोधन से एक ही भर्ती में अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

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