सुप्रीम कोर्ट के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट ने भी राज्य में सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्तों और मवेशियों को लेकर सख्ती दिखाई है। अदालत ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक मार्गों से इन जानवरों को तत्काल हटाया जाए, ताकि आम जनता को असुविधा और दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस अभियान में बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। अदालत ने इस मामले में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए यह निर्देश जारी किए हैं। यह कदम राज्य में बढ़ते सड़क हादसों और जन सुरक्षा की चिंताओं के चलते उठाया गया है। अदालत ने स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सड़कों पर जानवरों की मौजूदगी पर पूरी तरह रोक लगे।

